रामनगर के रिसॉर्ट में कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 51 गिरफ्तार; 10 महिलाएं मुक्त, एक नाबालिग शामिल

संयुक्त छापेमारी में रिसॉर्ट सील, पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज; जनरल मैनेजर फरार, जांच जारी

रामनगर (कशीपुर वार्ता)। उत्तराखंड के पर्यटन नगर रामनगर स्थित एक निजी रिसॉर्ट में कथित देह व्यापार और सेक्स पार्टी के संचालन का मामला सामने आने पर संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 17 वर्षीय एक किशोर को संरक्षण में लिया गया, जबकि 10 महिलाओं को मुक्त कराया गया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित रिसॉर्ट को सील कर दिया है।
पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, रिसॉर्ट में कथित रूप से शराब पार्टी, अश्लील नृत्य, तथाकथित “एक्स्ट्रा सर्विस” तथा देह व्यापार का आयोजन किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में शराब, स्टेज पर इस्तेमाल होने वाले नकली नोट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि मोबाइल फोन से आयोजन और महिलाओं से संबंधित चैट एवं तस्वीरें भी मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मेरठ निवासी एक कीटनाशक कंपनी के संचालक ने अपनी कंपनी से जुड़े लोगों के मनोरंजन के लिए 4 से 5 जुलाई तक लगभग 2.20 लाख रुपये में पूरा रिसॉर्ट बुक कराया था। आरोप है कि महिलाओं की व्यवस्था प्रति महिला 10 हजार रुपये के हिसाब से कराई गई थी।

(प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते एसएसपी मंजूनाथ टीसी)

जांच एजेंसियों के अनुसार, महिलाओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा अन्य राज्यों तथा विदेश से भी बुलाया गया था। मुक्त कराई गई महिलाओं में एक नाबालिग के मिलने के बाद मामले में पॉक्सो अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि रिसॉर्ट के जनरल मैनेजर ने स्टाफ को निर्देश दिए थे कि पार्टी में आने वाले लोगों और महिलाओं की एंट्री आगंतुक रजिस्टर में दर्ज न की जाए। जांच एजेंसियां इसे साक्ष्य छिपाने का प्रयास मान रही हैं। इसी आधार पर रिसॉर्ट को सील कर दिया गया है। जनरल मैनेजर फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है।
इस मामले में कोतवाली रामनगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराएं 3, 5 एवं 6, पॉक्सो अधिनियम की धारा 14, आबकारी अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार 51 आरोपियों में अधिकांश उत्तर प्रदेश के मेरठ, गोंडा, बाराबंकी, आजमगढ़, सीतापुर, पीलीभीत, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, अयोध्या और सिद्धार्थनगर सहित दिल्ली तथा अन्य स्थानों के निवासी हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

👁 2,277 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *