गाली-गलौज और धमकी के आरोप में मोहम्मद दीपक गिरफ्तार

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कोटद्वार : कोटद्वार में मोहम्मद दीपक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। संजीव टोंक की शिकायत पर पुलिस ने दीपक उर्फ अक्की उर्फ मोहम्मद दीपक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, संजीव ने अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद संबंधित धाराएं बढ़ाईं और आरोपी के खिलाफ BNSS की धारा 170 के तहत कार्रवाई की।

संजीव टोंक की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस के मुताबिक, 1 अक्टूबर को संजीव टोंक ने कोतवाली कोटद्वार में प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया कि दीपक उर्फ अक्की उर्फ मोहम्मद दीपक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 240/2026 दर्ज किया। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 352 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने बताया कि प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर धारा 196 और 115 BNS भी जोड़ी गईं।

CCTV फुटेज और वीडियो साक्ष्यों की जांच

पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की गई। इस दौरान घटनास्थल के CCTV फुटेज और उपलब्ध फोटो एवं वीडियो साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के शुरुआती अवलोकन में गाली-गलौज और धमकी दिए जाने के तथ्य सामने आए।

BNSS की धारा 170 के तहत गिरफ्तारी

पौड़ी पुलिस के अनुसार, मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए दीपक उर्फ अक्की उर्फ मोहम्मद दीपक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी से संबंधित पूर्व विवादों और क्षेत्र में तनाव की आशंका से जुड़ी सूचनाओं को भी संज्ञान में लिया गया। हालांकि, इन बिंदुओं पर पुलिस का पक्ष ही उपलब्ध है।

शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता

पौड़ी पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने, धमकी देने या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, जनपद में शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।

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